आपा के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता करीब एक साल के निलंबन के बाद बहाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह की सदस्यता गुरुवार को बहाल कर दी गई। पिछले साल मानसून सत्र के दौरान उन्हें अध्यक्ष के निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने के कारण मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया था।

आज राज्य सभा के 254वें सत्र के आरंभ पर राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्य सभा सदस्य संजय सिंह के निलंबन को रद्द करने के संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को 24 जुलाई, 2023 को विशेषाधिकार समिति द्वारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने तक सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 26 जून, 2024 को राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति ने संजय सिंह के विरुद्ध लंबित मामलों पर 77वीं और 78वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सभापति ने कहा कि समिति ने संजय सिंह को सभी मामलों में परिषद के विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी मानते हुए सिफारिश की कि सदस्य को उल्लंघन के लिए पहले ही पर्याप्त सजा मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 202 और 266 के तहत मुझे प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए संजय सिंह का निलंबन 26 जून, 2024 से रद्द कर दिया गया है, ताकि उन्हें संसद में उपस्थित होने की अनुमति मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सदन इसे मंजूरी देगा।

वहीं आप सांसद संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर इस संबंध में राज्य सभा सचिवालय का सर्कुलर साझा करते हुए राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विशेषाधिकार समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई। निलंबन ख़त्म हुआ। माननीय सभापति एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रिविलेज कमेटी के सभापति व सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत धन्यवाद व आभार।

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