हरदोई। सात साल पुराने मामले में अपर जिला जज (पाक्सो एक्ट) अबुल कैश ने एक युवक को दस साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला ने बताया कि अतरौली थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (15) 25 अप्रैल 2017 की देर शाम शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान अतरौली थाना क्षेत्र के गोनी गोड़वा निवासी अंसार उसे बहलाकर ले गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान किशोरी को खोज निकाला। किशोरी के बयान के आधार पर अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो की धाराएं भी मामले में बढ़ाई गईं। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान के साथ ही पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।