बलिया। पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ थी 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा ना करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। आरोपी का नाम श्रीराम राजभर पुत्र बालेश्वर निवासी देवढ़िया नगरा थाना नगरा है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018 में नगरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा ना करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।