नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी और हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी है।
यहां पढ़ें दोनों पक्षों की दलीलें-
कोर्ट ने मामले को पास-ओवर किया, सप्लीमेंट्री मामलों को सुनने के बाद अदालत मामले में आगे सुनवाई करेगी।
सिंघवी: केजरीवाल ने रिमांड को चुनौती दी है, जोकि कल समाप्त हो रही है।
सिंघवी: अंतरिम राहत मामले में तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, इसके बाद भले को याचिका खारिज करे, या स्वीकार्य। ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है।
कोर्ट : मूल याचिका पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं और अंतरिम राहत की मांग से जुड़े आवेदन पर कोर्ट आपको कुछ दिन में सुनवाई के मौका दे सकते हैं।
ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें समय से याचिका की प्रति नहीं दी गई है। इस मामले में हमें जवाब दाखिल करने का पर्याप्त जवाब दिया जाए।
सिंघवी: याचिका में कुछ त्रुटि थी, इसमें संशोधन के बाद एजेंसी को याचिका की प्रति उपलब्ध दी गई थी।
केजरीवाल ने की रिहाई की मांग
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी के कस्टडी में भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के इन्कार करने के कुछ घंटे बाद प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था।
अभी 28 मार्च तक ईडी कस्टडी में हैं दिल्ली सीएम
ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश करके 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। अदालत ने ईडी के अनुरोध पर केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी के कस्टडी में भेज दिया था। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए केजरीवाल को मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है।