गैर इरादतन हत्या के मामले में सात—सात वर्ष के कारावास की सजा

बलिया। गैर इरादतन हत्या के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार की शाम दो आरोपियों को सात—सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच—पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों का नाम मंतोस पुत्र बालचन्द्र राम निवासी करमौता व धनन्जय पुत्र सामदेव निवासी करमौता है। दोनों आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2015 में सिकंदरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सात—सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच—पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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