रजाई में लेटे पति पर पेट्रोल डालकर पत्नी ने लगा दी आग

पति को काला होने पर जिंदा जलाने वाली महिला को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

काले रंग की वजह से पत‍ि को नहीं करती थी पसंद
ग्राम विचैटा के हरवीर की ओर से कुढ़ फतेहगढ़ थाने में 15 अप्रैल, 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि भाई सत्यवीर सिंह की शादी 2017 में प्रेमश्री उर्फ नन्हीं के साथ हुई थी। सत्यवीर का रंग काला था, इस कारण नन्हीं उसे पसंद नहीं करती थी और छोड़ देने का दबाव बनाती थी। 15 अप्रैल, 2019 की तड़के वह अपने पिता के साथ खेत पर गया था, भाई सत्यवीर और भाभी नन्हीं घर पर ही थे। इसी दौरान रजाई में लेटे सत्यवीर पर पेट्रोल डालकर नन्हीं ने आग लगा दी। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया।

मौत से पहले पत‍ि ने बयां की थी पत्नी की करतूत
पड़ोसियों के जानकारी देने पर सभी घर पहुंचे। गंभीर हालत में सत्यवीर को चंदौसी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच नन्हीं भ्रमित करती रही। मौत के पहले सत्यवीर ने बयान देकर पत्नी पर आग लगाने की बात कही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर किया था।

पत्नी को उम्रकैद की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने गवाहों के बयान और मृतक की सीडीआर के साथ साक्ष्यों का अवलोकन किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी की दलीलों को सुनने के बाद बीते शनिवार को प्रेमश्री उर्फ नन्हीं को पति की हत्या में दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने नन्हीं को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

“भाई को काला-कलूटा कहती थी”
घटना 15 अप्रैल 2019 की है। मृतक सत्यवीर के भाई ने बताया कि उसकी भाभी प्रेमश्री सुंदर थी, लेकिन भाई सत्यवीर का रंग काला था, इसलिए वो भाभी को पसंद नहीं था। भाई को भाभी बात-बात पर काला-कलूटा कहती थी। इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई रहती थी। जब घर के लोग खेत पर गए हुए थे और सत्यवीर घर पर सोया हुआ था तब पत्नी प्रेमश्री ने उसके ऊपर पैट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे गंभीर रूप से जलने के कारण सत्यवीर की मौत हो गई। मृतक के भाई हरवीर की ओर से प्रेमश्री के खिलाफ थाना कुढ़फतेहगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

चीख पुकार के बाद एंबुलेंस बुलाया गया
शिकायत में हरवीर ने प्रेमश्री उर्फ नन्ही को आरोपी बताते हुए कहा था कि 15 अप्रैल 2019 की सुबह वो और उसके पिता खेत पर गेंहू काटने गए हुए थे। घर पर भाई सत्यवीर सोया हुआ था, तभी प्रेमश्री ने लिहाफ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे उनका भाई सत्यवीर बुरी तरह से जल गया। चीख पुकार के बाद 108 एंबुलेंस को बुलाकर अस्पताल ले जाया गया। रात 9:45 बजे सत्यवीर की मौत हो गई। इसके बाद मुकदमा 302 में लिखा गया। सारे साक्ष्य के बाद आज अपर न्यायाधीश पॉस्को एक्ट की अदालत से प्रेमश्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रेमश्री की एक बेटी भी है।

अदालत के फैसले पर जताई खुशी
फैसला आने के बाद मृतक के भाई और मुकदमे में वादी हरवीर ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि न्यायालय से उसे न्याय मिला है। हरवीर और उनके अधिवक्ता ने भी बताया कि प्रेमश्री की ओर से लड़ाई का कारण सत्यवीर का काला होना ही सामने आया, जिसे प्रेमश्री बार-बार दोहराती थी।

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