अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिए गठित टास्क फोर्स की संरचना में किया गया आंशिक संशोधन

लखनऊ- शासन द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने के लिए गठित टास्क फोर्स (कार्य बल) में आंशिक संशोधन करते हुए सभी जिलों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग द्वारा गुरुवार को जारी कर दिया गया है।जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त,अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/ प्रभारी खनन, प्रभागीय वनाधिकारी, उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सदस्य होंगे और जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खनन निरीक्षण ( खान अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में) सदस्य/सचिव होंगे।

जारी शासनादेश की प्रति समस्त जिलाधिकारियों को भेजते हुए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, (भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग) अनिल कुमार (तृतीय) द्वारा निर्देश दिए गये हैं, कि गठित 08 सदस्यीय कार्य बल द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक माह 02औचक निरीक्षण के साथ -साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाए। कार्य बल द्वारा प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाय तथा उसकी सूचना निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वयं प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी समीक्षा करें तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों व कार्य से सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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