सिंध (पाकिस्तान)। सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने 8 फरवरी को चुनाव के दिन इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर नाराजगी व्यक्त की है और संघीय सरकार से व्यवधान के कारण बताने को कहा है। इसकी जानकारी डॉन की रिपोर्ट में सामने आई है।
एसएचसी के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासी ने अधिकारियों को देश भर में इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया को बहाल करने का निर्देश देते हुए पूछा, “तुम दुनिया के सामने अपना तमाशा क्यों बना रहे हो?”
इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई
रिपोर्ट के मुताबिक, यह टिप्पणी तब आई जब अदालत ने बुधवार को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ तीन याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।
वकील जिब्रान नासिर और हैदर रजा के साथ-साथ पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन ने 8 फरवरी चुनाव तक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करने और मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं में बाधा डालने के लिए मंत्रियों और पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण के खिलाफ याचिका दायर की थी।
कार्यवाही शुरू होते ही जस्टिस अब्बासी ने कहा, जिस तरह से आपने चुनाव कराए, दुनिया भर में सभी ने इसे देखा। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी दुनिया को बता रहा है कि चुनाव कैसे हुए।
जनता समझती है कि कौन क्या कर रहा- जस्टिस अब्बासी
उन्होंने कहा कि इंटरनेट “यहाँ, वहाँ या कहीं भी” काम नहीं कर रहा था और यह भी कहा कि सेवाएँ हर जगह बाधित थीं।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “ऐसा मत करो, जनता समझती है कि कौन क्या कर रहा है।” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “प्रेशर कुकर की सीटी को हल्के से बजने दें, जितना अधिक आप इसे दबाने की कोशिश करेंगे, विस्फोट उतना ही बड़ा होगा।”
जस्टिस अब्बासी ने पूछा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसे राज्यपाल पद मिलेगा; अगर ऐसा होना ही था तो चुनाव क्यों कराये गये?
सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
24 जनवरी को, एसएचसी ने एक अंतरिम निरोधक आदेश जारी किया, जिसमें पीटीए और अन्य उत्तरदाताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि 29 जनवरी तक मोबाइल फोन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं में कोई व्यवधान और शटडाउन नहीं होना चाहिए, जब तक कि पाकिस्तान दूरसंचार (पुनर्गठन) अधिनियम, 1996 और गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री को हटाने और अवरुद्ध करने (प्रक्रिया, निरीक्षण और सुरक्षा उपाय) नियम, 2021 के प्रासंगिक प्रावधानों को आकर्षित किया गया।
8 फरवरी को हुए थे मतदान
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, 29 जनवरी को एक संघीय कानून अधिकारी और पीटीए के वकील ने प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार और आंतरिक मंत्रालयों की ओर से टिप्पणियां दाखिल करने के लिए और समय मांगा था और अदालत ने सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए टाल दी थी और अंतरिम आदेश बढ़ा दिया।
हालाँकि, 8 फरवरी को देश भर में सेलुलर सेवाओं का निलंबन देखा गया, जिस दिन लाखों पाकिस्तानियों ने मतदान किया था। जबकि कार्यवाहक सरकार ने निर्णय के लिए सुरक्षा खतरों का हवाला दिया, इस व्यवधान की स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना की गई।