आबकारी दुकानों की बंदी के लिए आदेश जारी

बहराइच। लोकसभा चुनाव के चतुर्थ चरण में 13 मई तथा पंचम चरण में 20 मई को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-57 (आंशिक) कैसरगंज में होने मतदान तथा चार जून को जनपद में सम्पन्न होने वाली मतगणना को निष्पक्ष एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने थोक एवं फुटकर बिक्री की समस्त देसी, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, एफएल-2, एफएल-2 बी, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, एफएल-41 एवं एफएल-49) दुकानों की बंदी के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार बंदी दिवस के लिए किसी भी अनुज्ञापी को प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। डीएम के अनुसार बहराइच सदर, नानपारा, बलहा, मटेरा, महसी विधानसभा के अंतर्गत तथा आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापन 11 मई को सायं छह बजे से 13 मई को मतदान की समाप्ति तक प्रतिबंध लागू होगा।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज एवं पयागपुर में 18 मई को सायं छह बजे से 20 मई को मतदान की समाप्ति तक दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी। इसी प्रकार मतगणना दिवस चार जून 2024 शुष्क दिवस रहेगा।

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