जानलेवा हमले में एक को सात साल की सजा, जुर्माना

बदायूं। करीब 5 साल पहले जानलेवा हमले के मामले में स्पेशल जज आवश्यक वस्तु अधिनियम रिंकू जिंदल ने नामजद आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोष सिद्ध पर₹12 हजार रुपए का अर्थदंड डाला है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार थाना बिसौली क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी रामकिशोर पुत्र राम भजन ने 16 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी की रिपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त 2019 की रात्रि आठ बजे वादी अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। तभी उसके गांव का श्याम सिंह उर्फ श्यामा पुत्र राजाराम उसके पास आया और शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा। वादी ने श्याम सिंह उर्फ श्यामा को रुपए देने से मना किया। इसी बात से नाराज होकर श्याम सिंह उर्फ श्यामा ने अपने तमंचे से वादी रामकिशोर के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जिससे वादी बाल-बाल बच गया। शोर पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जिनको देखकर आरोपी श्याम सिंह उर्फ श्यामा भाग गया। पुलिस ने श्याम सिंह और श्यामा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

स्पेशल जज रिंकू जिंदल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। कोर्ट ने नामजद आरोपी श्याम सिंह उर्फ श्यामा को जानलेवा हमले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषसिद्ध पर 12 हजार रूपए का जुर्माना भी डाला है।

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