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उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली पर सरकार ने बड़ी राहत दी है. बिजली बिल के भुगतान के लिए एक मुश्त समाधान योजना (OTS) आज यानी 8 नवंबर से लागू होने जा रही है. इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी. साथ ही बिल का भुगतान किश्तों में किया जा सकेगा. बिजली उपभोक्ता आज से सरकार की ओटीएस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.
100% तक सरचार्ज में मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना के पहले चरण में 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों व एक किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज राशि में छूट मिलेगी. वहीं एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का फायदा उठा सकेंगे. वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता भी 50 से 80 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे.
ऐसे मिलेगा OTS योजना का लाभ
ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत पहले और दूसरे चरण में एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ताओं को पूरा बिल पे करने पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जबकि तीसरे चरण में 80% की छूट दी जाएगी. इसी तरह पहले और दूसरे चरण में 13 किस्तों में भुगतान पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत और तीसरे चरण में 70 प्रतिशत छूट मिलेगी.
इसके अलावा बताया गया कि, एक किलोवॉट से अधिक भार वाले उपभोक्ता दो विकल्पों के तहत भुगतान कर सकेंगे. पहले विकल्प के अंतर्गत 30 नवम्बर तक पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज (पेनाल्टी) में 90 प्रतिशत छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत और छह किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी. जबकि दूसरे विकल्प के तहत 1 से 15 दिसम्बर तक पूरा भुगतान करने पर 80 प्रतिशत, तीन किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत और छह किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत छूट मिलेगी. 16 दिसम्बर के बाद पूरा भुगतान करने पर 70 प्रतिशत, तीन किस्तों में भुगतान करने पर 60 प्रतिशत और छह किस्तों में भुगतान करने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जताया ऐतराज
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि बिजली चोरी से हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई आम उपभोक्ताओं से न की जाए. परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि बिजली चोरी का कुल राजस्व निर्धारण लगभग 5,200 करोड़ रुपये है, जिसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए. ओटीएस योजना के तहत बिजली चोरी के राजस्व निधारण में छूट पर सवाल उठाते हुए वर्मा ने कहा कि यह कानून के विरुद्ध है. ऐसा करने से बिजली चोरी को भी बढ़ावा मिलेगा.
इस योजना के लागू होने के साथ पहली बार बिजली चोरी के मामलों में भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. इन प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा 30 नवंबर तक 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि जमा कर एकमुश्त भुगतान करने की दशा में उसे 65 प्रतिशत तक बिजली चोरी के राजस्व निर्धारण की राशि को जमा करने से छूट मिल जाएगी. 31 दिसंबर तक किस्त में जमा करने पर भी 45 प्रतिशत की छूट ली जा सकेगी.