संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ED हिरासत को 13 अक्टूबर तक बढ़ाया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को निर्देश दिया कि वह पेशी के दौरान मीडिया से बात न करें. कोर्ट ने कहा कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्या पैदा होती है. पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने दावा किया, ”ईमानदार लोग हमारे साथ हैं.”

ईडी द्वारा दायर उनकी आगे की रिमांड अर्जी पर बहस फिलहाल चल रही है, जहां संजय सिंह ने कोर्ट से खुद के एनकाउंट की आशंका जताई है. जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा के सदस्य सिंह के आवास पर दो बार में दो करोड़ रुपए नगद दिए थे.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘आप’ के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 5 अक्टूबर को पांच दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया था. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया, ताकि संघीय जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर सके.

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछली सुनवाई में अदालत के समक्ष दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मदद से दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का वादा किया था.

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