नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को भारतीय न्याय संहिता विधेयक में एक संशोधन पारित कर दिया। इसमें किसी चिकित्सक की लापरवाही के कारण हुई मौत के मामले में जेल की सजा को कम करने का प्रविधान है।
इस समय यह कृत्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, जिसमें दो साल तक सजा का प्रविधान है। आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस समय अगर किसी डाक्टर की लापरवाही से कोई मौत होती है, तो उसे भी गैर इरादतन हत्या माना जाता है। मैं डाक्टरों को इससे मुक्त करने के लिए अब एक आधिकारिक संशोधन लाऊंगा।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिखा था पत्र
शाह ने कहा कि संशोधन में गैर इरादतन हत्या के मामलों में डाक्टरों की सजा कम करने का प्रविधान है। गृह मंत्री ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में उन्हें पत्र लिखा था।