नारकोटिक्स में आरोपी को दस माह का कठोर कारावास, पांच हजार जुर्माना

हमीरपुर : जलालपुर पुलिस ने दस माह पूर्व एक व्यक्ति को सूखे गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) मनोज कुमार शासन ने उसे दोषी मानते हुए दस माह का कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह भदौरिया ने बताया कि 27 अप्रैल 2023 को जलालपुर थाने के एसआई ज्ञान प्रताप ने गश्त के दौरान बिलगांव तिराहे केपास पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए खड़ा था। जो पुलिस को देखकर सकपका गया। शक होने पर पकड़कर पूछतांछ की गई तो उसके झोले से 1 किग्रा 200 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ। उसने अपनानाम दिनेश निवासी कटेहरी बताया। जिस पर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) मनोज कुमार शासन ने नारकोटिक्स का दोषी मानते हुए दस माह का कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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