पारिवारिक युवक की हत्या के मामले में मां व बेटे को दस-दस वर्ष की सजा

हमीरपुर : गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश स्वाति ने मां और बेटे को दोषी मानते हुए दस दस वर्ष का कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि थाना सुमेरपुर के मौहर गांव निवासी श्यामबाबू पुत्र स्व.सुमेरा ने बीती 2 अप्रैल 2021 को थाने में तहरीर दी थी कि उसके भाई सर्वेश का उसके चाचा के लड़के दिनेश व राजेश तथा देवकी पत्नी गोपाल का विवाद 30 मार्च 2021 की रात करीब दस बजे हो रहा था। जिसमें रिश्तेदारों को बचाने के लिए उसके भाई ने मदद की। जिस पर देवकी ने दिनेश को मारने को कहा और दिनेश ने उसके भाई सर्वेश के सिर में पत्थर मार दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। जिसे जिला अस्पताल से कानपुर हैलट रेफर किया गया। जहां उसकी इलाज दौरान मौत हो गई। गुरूवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट संख्या चार की अपर सत्र न्यायाधीश स्वाति ने मां और बेटे को दोषी साबित होने पर दस दस वर्ष का कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतने के आदेश किए हैं।

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