पाक्सो एक्ट के आरोपी को मिली 25 वर्ष की सजा, 51 हजार का जुर्माना

बलिया। पाक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के स्थित अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार की दोपहर आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 51 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा। आरोपी का नाम मन्नू चौहान पुत्र गिरधारी चौहान निवासी बनकटा जिगिड़सर थाना खेजुरी है। आरोपी के खिलाफ खेजुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत किए जाने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 51 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा।

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