मद्रास HC ने मंत्री पोनमुडी को बरी करने का आदेश किया रद्द

चेन्नई। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंत्री पोनमुडी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है।

हालांकि, DMK अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। DMK प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट का फैसला पोनमुडी के लिए एक झटका है और इसके खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी DMK
डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा कि यह फैसला शिक्षा मंत्री के लिए झटका है। उन्होंने कहा कि वह अपने विधायक-मंत्री को खो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प हैं।

मद्रास हाई कोर्ट ने फैसले को किया रद्द
बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद यह फैसला सुनाया।

ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी
इसके साथ ही कोर्ट जयचंद्रन ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को 21 दिसंबर को अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 28 जून 2023 को सुनाए अपने आदेश में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी को बरी कर दिया था।

क्या है मामला
बता दें कि यह मामला साल 2011 का है। राज्य में 2006 से 2011 तक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सरकार थी। इस दौरान पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 2011 में कथित तौर पर संपत्ति जमा करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। मामले में सौ से अधिक लोगों की जांच की गई और आरोप पत्र दायर किए गए। आरोप था कि मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी ने 1.36 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जमा की है।

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