गौरीगंज अमेठी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 की अधिसूचना जारी की दी गई है जिसके क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने को लेकर मीडिया प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताते हुए कहा कि 37-अमेठी संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा हैं जो 178-तिलोई, 184-जगदीशपुर, 185-गौरीगंज, 186-अमेठी एवं 181- सलोन (जनपद रायबरेली में अवस्थित) है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 23.01.2024 को कर दिया गया है जिसके अनुसार जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 1428316 है जिसमें 749588 पुरुष, 678628 महिला तथा 100 थर्ड जेंडर हैं इसके अतिरिक्त सलोन विधानसभा में कुल मतदाता 357809 हैं जिसमें 187559 पुरुष, 170250 महिला हैं। 37- अमेठी संसदीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 1786125 मतदाता पंजीकृत हैं।
इसके अतिरिक्त 2606 सर्विस वोटर हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की चारों विधानसभाओं में कुल 898 मतदान केंद्र तथा 1554 मतदेय स्थल, 30 मतदान केंद्र एवम 62 मतदेय स्थल तहसील बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर में अवस्थित है। 37-अमेठी लोकसभा जनपद रायबरेली की 181-सलोन विधानसभा के 227 मतदान केंद्र एवं 369 मतदेय स्थल मिलकर पूर्ण होती हैं। जनपद में चुनाव सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु 125 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 14 जोनल मजिस्ट्रेट, 12 उड़न दस्ता टीम (03 प्रति विधानसभा), 12 स्थैतिक निगरानी टीम (03 प्रति विधानसभा), 04 वीडियो निगरानी टीम (01 प्रति विधानसभा), 04 वीडियो अवलोकन टीम (01 प्रति विधानसभा), 04 सहायक व्यय प्रेक्षक टीम (01 प्रति विधानसभा), 04 लेखा टीम ( 01प्रति विधानसभा), 04 व्यय अनुवीक्षण टीम (01 प्रति विधानसभा) हैं।
उड़न दस्ता टीम शिफ्टवार 24 घंटे भ्रमणशील रहकर निगरानी करती रहेंगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए कुल 28 प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो अपने सन्निकट नियुक्त सहायक प्रभारी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त व्यवस्थाओं को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में कुल 2462 बी0यू0 2099 सी0यू0 2217 वीवी पैट एफएलसी ओके मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। मतदेय स्थलों के सापेक्ष इसकी उपलब्धता बीयू 158% सीयू 135% व 142% वीवी पैट हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता जनपद में लागू है इसके दृष्टिगत समस्त शासकीय संपत्तियों से 24 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, इत्यादि हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं समस्त लोक संपत्तियों से 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री हटवाए जाने की निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार संबंधी यथा अपने निजी भवन पर बैनर, झंडा, कट आउट इत्यादि प्रतिबंध नहीं है जिसकी अधिकतम संख्या तीन हो सकती है। जिलाधिकारी ने समस्त मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि वह किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों की बिना पुष्टि ना चलाएं/छापे जिससे कि अपरिहर्य स्थिति उत्पन्न हो।आयोग द्वारा सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।