गोली मारकर हत्या करने वाले भांजे व उसके मौसा को आजीवन कारावास

हमीरपुर : अपने ही मामा की मौसा के साथ मिलकर हत्या करने वाले भांजे व उसके मामा के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने दोनों को उम्रकैद की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि वादी ममता ने थाना बिंवार में तहरीर दी थी कि चार मई 2011 को उसके गांव भुगैचा में तेरहवीं कार्यक्रम था। जिसमें उसका 35 वर्षीय पति श्रीचंद्र गया हुआ था। जहां पर जनपद बांदा के जसपुरा थाना अंतर्गत गौरीकला गांव निवासी चुन्नू पुत्र पूरन भी मौजूद था। किसी बात को लेकर चुन्नू उसके पति से नाराज हो गया और देख लेने की धमकी दी थी। बीती चार मई 2011 की रात करीब 11 बजे चुन्नू ने थाना कुरारा के कुसमरा गांव निवासी अपने भतीजे राकेश पुत्र बब्बू पाल जो कि श्रीचंद्र का भांजा लगता था, उसे घर भेजा। रात में घर पहुंचे राकेश ने अपने पेट खराब होने की बात कहते हुए नित्यक्रिया कराने के बहाने अपने साथ उसके पति को ले गया। तभी गांव के जगभान के घर के सामने चुन्नू तमंचा लेकर आया और उसके पति को गोली मार दी। गोली और पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर वादी ममता अपनी जेठानी मुन्नी और जेठ रामरतन के साथ टार्च लेकर मौके पर पहुंची तो देखा कि चुन्नू और राकेश दोनों तमंचा लेकर भाग रहे थे। पुलिस ने गवाही के बाद दोनों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने मृतक के भांजे राकेश और उसके मौसा चुन्नू दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी ममता को देने के आदेश भी किए हैं।

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