नई दिल्ली। मामले में ईडी की रिमांड पर चल रहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को अदालत के फैसले के बाद ईडी दफ्तर जाने से पहले अपने पद को लेकर बड़ी बात कही थी।
ऐसे में जब सीएम केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है तो अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में रहते हुए कुछ काम करने की छूट दी है। आइए जानते हैं कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा और वह ईडी रिमांड के दौरान उन्हें किन कामों को करने की छूट मिली है…
सोचा नहीं था इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी…
उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी का उद्देश्य पूछताछ करना नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि सोचा नहीं था कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी।
नीति पर तो उपराज्यपाल के भी हस्ताक्षर थे फिर केजरीवाल और सिसोदिया…
नीति कई स्तर पर गुजरी, उपराज्यपाल समेत सभी ने हस्ताक्षर किए, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कठघरे में हैं। केजरीवाल ने कहा कि जनता का समर्थन अहम है और मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हूं।
अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल को किन कामों को करने की दी इजाजत
देर रात करीब साढ़े आठ बजे निर्णय सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए तथ्यों से पता चलता है कि आप को अपराध की आय से ज्यादा लाभ हुआ।
ऐसे में तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए केजरीवाल की भूमिका व तथ्यों के रहस्योद्घाटन के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों व सामग्री से सामना कराने की जरूरत है।
पूरी कार्यवाही होगी कैमरे में रिकॉर्ड
केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे दोबारा पेश करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि पूछताछ की पूरी कार्यवाही कैमरे में रिकार्ड की जाएगी।
ये मिली इजाजत
- साथ ही कस्टडी के दौरान केजरीवाल को अपने अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद व विवेक जैन से प्रतिदिन शाम छह बजे से सात के बीच मुलाकात की अनुमति होगी।
- अदालत ने कहा कि केजरीवाल को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल व निजी सचिव बिभव कुमार से प्रतिदिन आधे घंटे के लिए मुलाकात करने की भी इजाजत दी।
- जरूरी दवाएं साथ ले जाने की भी अनुमति रहेगी।