केजरीवाल की चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी की वर्चुअली मौजूदगी की मांग पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को शामिल होने की अनुमति देने की मांग पर सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। उसी दिन केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है।

सुनवाई के दौरान आज तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति रात में ही मिली है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले पर अपना जवाब देने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जून के लिए नियत कर दी। 14 जून को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था। 14 जून को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जुड़े रहने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड बैठे तो सुनीता केजरीवाल भी इनपुट देना चाहती हैं। इस पर ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि उन्होंने केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि आरोपित न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में। अगर वो कोई राहत चाहते हैं तो इसमें ईडी की कोई भूमिका नहीं है। तब ईडी ने कहा था कि हम जेल से रिपोर्ट मंगाने की मांग कर रहे हैं। जेल अधीक्षक से पूछा जाना चाहिए कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ने में क्या समस्या है। तब कोर्ट ने कहा कि हम जेल प्रशासन से जवाब मांग लेंगे पर आपकी तो इसमें कोई भूमिका नहीं है। तब ईडी ने कहा था कि केजरीवाल जो खाना खा रहे हैं, उस पर हमारी चिंता है।

कोर्ट ने 22 अप्रैल को मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। ईडी ने कहा कि अगर हमें जवाब देने के लिए समय दिया जाएगा तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। हम इसमें एक पक्षकार हैं। तब कोर्ट ने कहा कि हम जेल प्रशासन से जवाब मांगेंगे।

कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। सात जून को सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी के जवाब की कॉपी हमें थोड़ी देर पहले ही मिली है, इस तरीके पर हमें आपत्ति है। कोर्ट ने भी ईडी के इस तरीके पर आपत्ति जताई। तब ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि हमारे पास केजरीवाल के अलावा भी कई मामले हैं, जिनको हमें देखना होता है। तब एन हरिहरन ने इस मामले पर ग्रीष्मावकाश के दौरान ही सुनवाई करने की मांग की थी।

कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने दो जून को सरेंडर किया था।

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