कानपुर गैंगस्टर मुख़्तार बाबा उर्फ़ बाबा बिरियानी की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क

-डुगडुगी पिटवा पुलिस ने कुर्क की गई भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाकर खरीद फरोख्त पर लगाई गयी रोक
उन्नाव।
कानपुर के गैंगस्टर के आरोपी मुख्तार बाबा की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई । आपको बता दें की कानपुर में नई सड़क हिंसा के आरोपी और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक और बड़ी कार्यवाही की है । गुरुवार को कानपुर की बजरिया थाना पुलिस ने उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कटरी पीपर खेड़ा में पड़ी आरोपी मुख्तार बाबा व उसके बेटों की लगभग 19 करोड़ से अधिक संपत्ति को डुगडुगी पिटवाकर कुर्क करने की कार्यवाही की । इस दौरान कानपुर पुलिस ने कुर्क की गई भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाकर खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है । आपको बता दें की नई सड़क हिंसा और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा की उन्नाव जिले के गंगाघाट में लगभग 19 करोड़ की संपत्ति पड़ी थी, जिसे कुर्क करने के लिये बजरिया इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स के साथ गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कटरी पीपर खेड़ा पहुंचे । यहां पुलिस ने आरोपी की जमीनों की राजस्व कर्मियों से नाप जोख कराई । जिसके बाद आरोपी और उसके परिजनों की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की । वहीं कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने डुगडुगी पिटवा कर मुनादी कराने के साथ ही उक्त भूमि पर सरकारी बोर्ड लगवाये । बोर्ड में लिखा हुआ है की इस जमीन को किसी भी प्रकार से खरीदना और बेचना कानूनन अपराध है । वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 53/22 धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम थाना बेकनगंज में गिरोह के सदस्य मुख्तार अहमद पुत्र इशहाक जो नई सड़क पर 3 जून को हुए दंगे का अभियुक्त और मास्टरमाइंड था। उसके द्वारा अपने भाई एवं स्वयं के आतंक से अर्जित की गई संपत्ति जो उन्नाव जिले के ग्राम हडहा, तहसील सदर के कटरी पीपर खेड़ा में स्थित है,
उसको अपने पुत्र उमर व बकार के नाम क्रय किया गया था, जिसकी वर्तमान बाजारू कीमत लगभग 19 करोड रुपए आंकी गई है, इस जमीन को अंतर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में हितबद्ध किया गया है ।

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