दिल्ली: सरकार के आबकारी विभाग ने मौजूदा आबकारी नीति की समाप्ति से पहले होटल, क्लब और रेस्तरां लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दिल्ली में मौजूदा आबकारी नीति 30 सितंबर को समाप्त हो रही है।
विभाग द्वारा पिछले सप्ताह जारी एक आदेश में यह बताया गया कि होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) के नए लाइसेंस आबकारी आयुक्त की मंजूरी के बाद ही जारी किए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन दाखिल करना होगा।
आदेश के मुताबिक, आवेदक को स्वास्थ्य एवं व्यापार लाइसेंस, दिल्ली दमकल सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र और पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) द्वारा जारी किए जाने वाले भोजनालय लाइसेंस के पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों को भी जमा करने की आवश्यकता होगी।
दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने 15 मार्च को कहा था कि राज्य सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि नई नीति तैयार नहीं हो पाई थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने जुलाई 2022 में नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी