अमेठी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त प्रेस मालिक निर्वाचन से सम्बन्धित पोस्टर, पम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु ’’निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण’’ अनुदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि धारा-127(क) के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा एवं प्रिटिंग प्रेसों से धारा-127क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा जायेगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उपरोक्त धारा-127(क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा।