धार्मिक आयोजनों में कौन-कौन से बजेंगे गाने, पुलिस को देंगे सूचना

 रुड़की। डीजे वालू बाबू…अब अपने या आयोजक की मनमर्जी से धार्मिक आयोजन कोई गाना नहीं बजा सकेंगे। इसके लिए धार्मिक आयोजन कर्ता और डीजे मालिक को पहले ही पुलिस को गानों की सूची देनी होगी।

अगर सूची से अलग कोई भड़काऊ गाना बजाया तो पुलिस डीजे मालिक और धार्मिक आयोजन करने वालों पर केस दर्ज करेगी। पुलिस की ओर से सभी डीजे मालिकों इसके लिए निर्देशित किया गया है।

पुलिस-प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव की युद्धस्तर पर तैयारी की जा रही है। पुलिस सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर रही हैं। साथ ही चुनाव के दौरान होने वाले धार्मिक आयोजनों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस ने अब धार्मिक आयोजन के दौरान भड़काऊ गाने बजाने पर भी नजर गड़ा दी है।

पुलिस को आशंका है कि कुछ लोग धार्मिक आयोजनों की आड़ में डीजे सिस्टम पर भड़काऊ गाना बजाकर माहौल भी खराब कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से इन पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र के डीजे साउंड सिस्टम मालिकाें के नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही धार्मिक आयोजन के दौरान जो गाने बजाए जाएंगे, उनकी सूची आयोजनकर्ता और डीजे मालिक को पहले ही पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

ताकि पुलिस यह जान सके कि उसमें कोई भड़काऊ गाना तो नहीं है। अगर है तो उसे सूची से हटवाया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई भड़काऊ गाना बजाया जाता है तो पुलिस आयोजन करने वालों और डीजे मालिक पर केस दर्ज कर हवालात के पीछे करेगी।

‘कई बार कुछ लोग भड़काऊ गाना बजा देते हैं। जिससे माहौल खराब हो जाता है। इन पर अंकुश लगाने के लिए जिलेभर की पुलिस को गानों की सूची पहले से ही आयोजनकर्ता और डीजे मालिक से लेने के निर्देश दिए गए हैं। …प्रमेंद्र डोबाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार’

विभिन्न थाना क्षेत्रों में ली गई बैठक

रुड़की: डीजे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेहद सख्त है। मंगलौर कोतवाली पुलिस की ओर से चार डीजे संचालकों का सामान जब्त करते हुए उनके विरुद्ध 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई।

इतना ही नहीं सिविल लाइंस, गंगनहर, मंगलौर, भगवानपुर, झबरेड़ा एवं बुग्गावाला थाना पुलिस की ओर से साउंड सिस्टम एवं डीजे संचालकों की एक बैठक बुलाकर उनको इस संबंध में हिदायत भी दी गई।

ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि पहली बार में 10 हजार, दूसरी बार में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करेगी।

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