महिलाओं के हित संरक्षण व उनके अधिकारों के संबंध में दी गई जानकारी

बलिया। बुधवार को हनुमानगंज ब्लाक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं के हित संरक्षण व उनके अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन की किया गया। जिसमें
शासन द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं के बारे में बताया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया द्वारा नामित रिर्सोस पर्सन हंसराज तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न अपराध, दहेज मृत्यु, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता महिला की लज्जा भंग करने, लैंगिक उत्पीड़न, पीछा करना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, गिरफ्तारी एवं बंदी महिलाओं के अधिकार सहित बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, रख- रखाव तथा कल्याण अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ न्याय पहुंचाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए समाज के निर्बल वर्गों को आवश्यक विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

इस अवसर पर श्रीमती पूजा सिंह महिला कल्याण अधिकारी, ब्लाक परियोजना अधिकारी अमरनाथ चौरसिया ब्लाक खंड विकास अधिकारी, गजेंद्र प्रताप सिंह जेंडर स्पेशलिस्ट, निकिता सिंह सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य महिलाएं उपस्थित रही।

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