अंबारी फायरिंग मामले में विधायक रमाकांत यादव की पेशी, गवाह मौजूद न होने पर सुनवाई 28 मार्च को…

आजमगढ़। फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार में हुई फायरिंग के मामले में मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में विधायक रमाकांत यादव की पेशी थी। किसी भी गवाह के मौजूद न होने पर न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि दी।

वर्ष 1998 के चुनाव के दौरान फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी बाजार में दो पूर्व सांसदों रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी का आमना-सामना हो गया था। जिस पर दोनों पक्षों से जम कर हवाई फायरिंग की गई थी। जिससे अंबारी बाजार में हड़कंप मच गया था। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था लेकिन बाजार की शांति व कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई थी।

जिस पर पुलिस ने अपने स्तर से दोनों पूर्व सांसदों समेत उनके पक्ष के लगभग छह दर्जन भर लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसी मुकदमे में पूर्व सांसद व वर्तमान में फूलपुर-पवई क्षेत्र से सपा विधायक रमाकांत यादव की कोर्ट में पेशी थी। रमाकांत यादव वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद है। वहीं से वीसी के माध्यम से वे मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मंगलवार को इस मुकदमे में कोई गवाह नहीं मौजूद था। जिसके चलते न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दिया।

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