मारपीट के मामले में दो पक्षों के पांच लोगों को सुनाई गई सजा व लगा जुर्माना…

हमीरपुर : दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार की अदालत ने एक पक्ष के दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 8-8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के पिता पुत्र को तीन-तीन वर्ष का कारावास व 6-6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता रामबाबू अवस्थी व सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि कस्बा मौदहा के हैदरगंज मुहल्ला निवासी उमरवा चौधरी ने 9 अक्टूबर 2013 को कोतवाली मौदहा में तहरीर दी थी कि सात अक्टूबर की रात अवैध रूप से जानवरों को ट्रक में लादकर बेंचने के उद्देश्य से मुन्ना गुरू व हामिद बाहर लिए जा रहे थे। ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया। दो अक्टूबर की सुबह साढ़े सात बजे उमराव चौधरी रहमानियां इंटर कालेज के पास स्थित चाय की दुकान में सुबह चाय पी रहा था। तभी मुन्ना व हामिद पुत्र मुन्नू हाथ में लाठी लेकर आए व मोनू पुत्र अब्दुल रहमान व आसिफ पुत्र मुन्ना हाकी लेकर आए और उसे मारने लगे। शोर सुनकर जब उसके पिता फतेह मुहम्मद बचाने आए तो सभी लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। जिससे दोनों लोग घायल हो गए। पड़ोसियों के द्वारा दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने मुन्ना गुरू व उसके भाई हामिद तथा दानिश को पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के लतीफ ने तहरीर देकर बताया कि 2 अक्टूबर की सुबह साढ़े सात बजे वह व उसका भाई हामिद जानवर देख रहे थे। तभी उमराव चौधरी व उसका पिता फतेह चौधरी डंडा लेकर आए और मारपीट करने लगे। जिसकी सुनवाई करते हुए पिता पुत्र को तीन-तीन वर्ष की सजा व 6-6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है

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