बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को शुक्रवार की दोपहर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम अविनाश कुमार सिंह सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में बांसडीह कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों का न्यायिक परिसीलन करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी अविनाश कुमार सिंह को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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