नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने बुधवार को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना कोठी अंतर्गत 6 वर्ष 6 माह पूर्व एक किशोरी के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के आरोपी सोनू सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि 2 अगस्त वर्ष 2017 को थाना कोठी के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि सोनू सिंह पुत्र पुत्तीलाल निवासी मोइनुद्दीनपुर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पिता की सूचना पर तत्काल थाना कोठी पुलिस ने मामले में दुष्कर्म सहित पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। जिसमें तत्कालीन विवेचक रहे क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ ने वाद से जुड़े समुचित साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर आरोपी सोनू सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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