सरकार ने शुक्रवार को कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 30 सितंबर के प्रभाव से बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति टन कर दिया। गत 15 सितंबर को हुई अंतिम पाक्षिक समीक्षा में घरेलू तौर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) 10,000 रुपये प्रति टन तय किया गया था।
इसके अलावा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) या निर्यात शुल्क मौजूदा 5.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर पांच रुपये प्रति लीटर किया जाएगा।विमानों के ईंधन या एवियेशन टर्बाइन फ्यूल पर शुल्क मौजूदा 3.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शनिवार के प्रभाव से 2.5 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा।