नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया हो रही गो फर्स्ट को समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा को 60 दिन के लिए बढ़ा दिया है।
यह लगभग तीसरी बार है जब एनसीएलटी ने विस्तार किया है। अब गो फर्स्ट को समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 जून 2024 तक का समय है।
दिल्ली स्थित एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर (RP) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसमें कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को पूरा करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।
13 फरवरी को, एनसीएलटी ने सीआईआरपी को पूरा करने की समय सीमा 4 अप्रैल तक बढ़ा दी। यह पिछले साल 23 नवंबर को ट्रिब्यूनल द्वारा 90 दिनों का विस्तार दिए जाने के बाद था, जो 4 फरवरी को समाप्त हो गया।
दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) 330 दिनों के भीतर सीआईआरपी को पूरा करने का आदेश देती है, जिसमें मुकदमेबाजी के दौरान लगने वाला समय भी शामिल है। संहिता की धारा 12(1) के अनुसार, सीआईआरपी 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
हालाँकि, किसी भी विस्तार या मुकदमेबाजी अवधि सहित, सीआईआरपी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की अधिकतम समय सीमा 330 दिन है, जिसमें विफल रहने पर कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन के लिए भेजा जाता है।
10 मई, 2023 को, एनसीएलटी ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार कर लिया – जिसने 3 मई को उड़ानों का संचालन बंद कर दिया था।
3 मई से बंद है गो फर्स्ट की फ्लाइट
पिछले साल 3 मई 2023 से गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट बंद है। एयरलाइन वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी सभी उड़ानों का परिचालन बंद हुआ था। एनसीएलटी ने मई 2023 से ही एयरलाइन के लिए दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू कर दी थी।
बता दें कि कारोबारी साल 2021-22 में एयरलाइन का रेवेन्यू 4,183 करोड़ रुपये था।