बलिया। बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ गांव की किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ धारा 376 डी, 504, पाक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, पुलिस ने किशोरी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए महिला पुलिस के साथ जिला चिकित्सालय भेज दिया है।
पुलिस को दिये तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर की शाम को मेरी 17 वर्षीय पुत्री को सालिक सिंह ने बहला फुसला कर बुलाया तथा वही पर दीपक यादव भी आ गया। दोनों ने मेरी पुत्री के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। मेरी पुत्री की हालत बिगड़ने पर दोनों उसे सीएचसी सोनबरसा ले गए। वहां से उसे बलिया लेकर चले गए। वहां उसका इलाज करने के बाद 3 अक्टूबर को गांव में छोड़कर फरार हो गए। यहां हम लोग अपनी पुत्री की तलाश कर रहे थे। घर पहुंची पुत्री ने आपबीती बताई। पीड़िता के पिता का आरोप है कि आरोपी युवकों से पूछा तो उन लोगों ने गाली-गलौज कर भगा दिया। इस बाबत थानाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर सालिक सिंह व दीपक यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी व 504 के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम व अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धारा में गुरुवार को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। दोनो आरोपी 20 से 22 वर्ष आयु के हैं।