सूचना अधिकार अधिनियम का मखौल उड़ा रहे फूलबेहड़ बीडीओ

लखीमपुर खीरी- सरकारी कार्यो विकास योजनाओं में पारदर्शिता लाने तथा शासन प्रशासन से संबधित सभी जानकारियों को आमजनता तक पहुंचाने के लिए के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का नामित जन सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी फूलबेहड़ द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क अदा कर सूचनाएं प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी काफी प्रतीक्षा कर आवेदक द्वारा स्मरण पत्र भेजने के बावजूद वाछित सूचनाएं नहीं देकर खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है।बताते चलें सरकार द्वारा ग्रामीणों को निरोगी रखने के लिए गंदगी से होने वाले मच्छरजनित रोगों की रोगों की रोकथाम करने के उद््देश्य से स्वच्छता मिशन के तहत नाले नालियों के अभाव में घरों से निकलने वाले गंदे पानी एवं सरकारी हैंडपंप के आसपास इकट्ठा होने वाले पानी कीचड़ के निष्तारण के लिए लाखों रूपया खर्च कर सोकपिट(गड्ढों) का निर्माण कराया जा रहा है।

इनके निर्माण में भारी भ्रष्टाचार कर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है।ब्लाक फूलबेहड़ की ग्राम पंचायत मुख्यालय पयाग सहित उसके मजरों घोसियाना औघड़ा काशीराम पुरवा आदि गांवों में सरकारी नियमों को ताख पर रख बिना निविदा टेंडर कराए जा रहे मानकविहीन सोकपिट(गड्ढों) के निर्माण में खर्च हो धनराशि के बारे में ग्राम प्रधान पंचायत सेक्रेटरी सहायक विकास अधिकारी पंचायत से जानकारी की गई तो इन सभी ने एकसुर में बोलते हुए किसी ने जेई को मालूम है किसी ने कागज देखकर बताने का झांसा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।तब इस योजना में किए गए गोलमाल की सच्चाई जानने के लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग कर नियमानुसार शुल्क अदाकर खण्ड विकास अधिकारी से 1सितम्बर 2023 को सूचना मंागी गई थी।अधिनियम के अनुसार निर्धारित समयसीमा समाप्त होने पर सूचनाएं मिलने की काफी प्रतीक्षा करने के बाद 29 नवम्बर को रजिस्टर्ड डाक से एक स्मरण पत्र भेजने के बाद भी अभी तक वांछित सूचनाएं नहीं प्रदान की गईं और नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है।

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