नकली नोट रखने के मामले में चार लोगो को हुई दस-दस साल की सजा

हमीरपुर : नकली नोट रखने वाले चार आरोपितों के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय गैंगस्टर कोर्ट मनोज कुमार शासन की अदालत ने चारो आरोपितों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदीश अनुरागी ने बताया कि 17 अक्टूबर 2006 को राठ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने राठ कस्बा निवासी अखिलेश, वकील, खन्ना और मुन्ना के पास से 85 हजार रुपये के पांच-पांच सौ के जाली नोट बरामद किए थे। जिस पर पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय गैंगस्टर कोर्ट मनोज कुमार शासन ने चारो आरोपितों अखिलेश, वकील, मुन्ना और खन्ना को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास आरोपितों को भुगतना होगा।

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