इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। एक दिन पहले ही मंगलवार को सरकारी गोपनीयता अधिनियम उल्लंघन मामले में एक विशेष अदालत ने खान (71) को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। नयी सजा सुनाए जाने से आम चुनाव से सत्ता में लौटने की उनकी कोशिश को एक और झटका लगा है।
जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की अडियाला जेल में सुनवाई की। अदालत ने अपने फैसले में दोनों पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है और प्रत्येक पर 78.70-78.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बुशरा बीबी बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुईं। सुनवाई की शुरुआत में न्यायाधीश बशीर ने खान से पूछा कि क्या उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके वकील के आने के बाद वह बयान दर्ज कराएंगे।खान ने कहा, ‘‘मुझे धोखा दिया गया है, मुझे केवल सुनवाई के लिए उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था।’’ दोषी ठहराए जाने के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंचीं और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मामले में न्यायाधीश ने जुलाई 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी दोषी ठहराया था। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मौजूदा प्रमुख गौहर खान ने कहा कि इस फैसले ने न्यायपालिका के प्रति सम्मान कम किया है। उन्होंने कहा, ‘‘अभियुक्तों को समय नहीं दिया गया और मुकदमे को निपटाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई।’’ रिपोर्ट के मुताबिक खान और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों से कुल 108 उपहार मिले जिनमें से उन्होंने 58 उपहारों को अपने पास रख लिया था।