हमीरपुर : विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कोतवाली के एक गांव की महिला ने बीती 13 जून 2015 को कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए जानकारी दी थी कि उसकी पुत्री 13 जून को दोपहर मवेशियो को पानी पिलाने के लिए पशुबाड़े में जा रही थी। तभी रास्ते में वीरेंद्र ने पुत्री को पकड़कर अपने दादा के घर के अंदर खींच लिया। जिसके बाद उसने पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 376 डी व पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्जकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कीर्तिमाला सिंह ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए आरोपित को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य मामले में आरोपित को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव की नौ वर्षीय किशोरी 16 नवंबर 2015 को खेत में भेंड़ चरा रही थी। तभी गांव का युवक धर्मेंद्र लोधी ने उसे बहाने से जंगल में ले जाकर छेड़खानी की। बालिका के पिता की तहरीर पर 17 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। शनिवार को विशेष न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए आरोपित धर्मेंद्र को छेड़खानी का दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।