बलात्कार व पाक्सो एक्ट के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

बलिया। बलात्कार व पाक्सो एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार की शाम आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम सोनू रावत पुत्र स्वर्गीय शिवकुमार निवासी वार्ड नंबर 2 चितबड़ागांव गांव का रहने वाला है। आरोपी सोनू रावत के खिलाफ चितबड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सोनू रावत को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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