छेड़खानी के आरोपित को पांच वर्ष का कारावास व दस हजार जुर्माना

हमीरपुर : शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने एक आरोपित के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर उसे पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता के जीजा ने बीती 03 जून 2016 को मौदहा कोतवाली में तहरीर दी थी कि 02 जून 2016 को उसकी साली सुबह करीब साढ़े सात बजे नित्यक्रिया करके वापस घर आ रही थी। तभी गांव का अजय उर्फ मोटा आया और उसकी साली को पीछे से दबोच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा और घसीटकर खेत की तरफ ले जाने लगा। जिसका उसने विरोध किया तो आरोपित ने साली के साथ मारपीट की। पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण आ गए। जिन्हें आता देख आरोपित भाग गया। जीजा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित अजय उर्फ मोटा के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट के साथ साथ 10 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने दोषी अजय उर्फ मोटा को पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है।

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