आनर किलिंग करने वाले पांच आरोपितों को जिला जज ने सुनाया आजीवन कारावास

हमीरपुर : गुरुवार को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा की अदालत ने आनर किलिंग करने वाले पांच लोगों को आजावीन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड का भी आदेश किया है। जिला जज के फैसला सुनाए जाने के बाद सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के साथ जेल ले जाया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना राठ के अकौना गांव निवासी देशराज पुत्र शिवदयाल ने 7 नवंबर 2005 को तहरीर दी थी कि उसने अपनी इकलौती पुत्री विनीता की शादी महिपाल लोधी के पुत्र से तय कर दी थी। उसकी पुत्री का गांव के ही अरविंद से मेलजोल था। 30 अक्टूबर की रात उसकी पुत्री अरविंद के साथ चली गई थी। जनपद महोबा के खरेला थाना अंतर्गत कंधौली गांव स्थित नहर पुलिया में सात नवंबर की सुबह चार बजे विनीता और अरविंद के नर कंकाल मिले। जिस पर विनीता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कंधौली गांव निवासी लड़की के मामा सोहन व घस्सू समेत चाचा टीकम व दयाराम, जगदीश वर्मा, पीयूष सोनी और भारत लोधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें पीयूष सोनी के खिलाफ एफआर लगने के बाद छह आरोपितों के सुनवाई कोर्ट में हुई। आरोपित जगदीश वर्मा की दौरान मुकदमा मौत हो गई। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपित भारत लोधी, टीकम लोधी, दयाराम लोधी, सोहन लोधी व घस्सू लोधी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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