रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाली महिला नही दे पाई साक्ष्य

सूरतगंज बाराबंकी। पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नही हुआ जबकि नगर पंचायत ने प्रार्थी महिला को दे दी नोटिस। कार्यवाही से पीड़ित महिला ने शिकायतों का सिलसिला शुरू किया।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शाहपुर चकबहेरवा निवासी सीमा पुत्री स्वर्गीय सैन कुमार पत्नी मनोज कुमार ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में दिये गये शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उनके पिता सैन कुमार पुत्र भगवती प्रसाद मोहल्ला ब्रहम्णीटोला फतेहपुर की मृत्यु घर पर वर्ष 1999 में हो गयी थी। वह उस समय अबोध थी जिस कारण वह उस समय पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकी।

सितम्बर 2023 में उसने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। जिस पर अधिशाषी अधिकारी ने शपथ पत्र सहित खुली बैठक कराकर गवाहों के बयान दर्ज कराकर कार्यवाही की थी। परन्तु नगर पंचायत के टैक्स कलेक्टर अरूण कुमार वर्मा ने मृत्यु प्रमाण पत्र बीस वर्ष पुराना बताकर पांच हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। जिसे वह पूरा नहीं कर सकी जिस कारण दो माह से अरूण कुमार वर्मा  एसडीएम फतेहपुर को रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर रहे थे। शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए फतेहपुर एसडीएम पवन कुमार ने प्रकरण नगर पंचायत को जांच हेतु भेजा था। जिस पर अधिशाषी अधिकारी विनय शंकर अवस्थी ने पीड़िता को नोटिस देकर तीन दिन के भीतर मजबूत साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा था। उक्त प्रकरण पर दूरभाष पर जब हमारे संवाददाता ने अधिशासी अधिकारी फतेहपुर विनय शंकर से वार्ता की तो उन्होंने बताया कर्मचारी पर आरोप लगाने वाली महिला से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए लीगल नोटिस के माध्यम से कहा गया था जो अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि मजबूत साक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे तो किसी भी कर्मचारी पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

Related Articles

Back to top button