जौनपुर| मुंगरा बादशाहपुर थाना पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी किए गए एन बी डब्लू के एक वारंटी को जमानत कराने के बाद भी गिरफतार कर थाने के लाक अप में डाल दिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। जिसे व्यापार मंडल अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्त के हस्तक्षेप करने तथा जमानत कराने के साक्ष्य दिखाए जाने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक संजय वर्मा ने रिहा कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मुंगराबादशाहपुर कस्बे के गजराजगंज मोहल्ला निवासी सुरेश कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल का एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें सुरेश कुमार जायसवाल के हाजिर नहीं होने पर न्यायालय द्वारा एन बी डब्लू जारी कर दिया गया था ।जिसकी जानकारी होने पर सुरेश कुमार जायसवाल सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर माफी नामा पेश कर जमानत याचिका दाखिल किया था।जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय द्वारा जमानत किए जाने के साक्ष्य को देखकर थाना प्रभारी निरीक्षक ने सुरेश कुमार को रिहा किया ।इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी ने बताया कि सुरेश कुमार जायसवाल को थाने पर लाया तो गया था लेकिन उसके जमानत कराने के साक्ष्य को देखकर उसे रिहा कर दिया गया है।