ड्यूटी दिल्ली में, मुकदमा दर्ज बलिया में

घटना के दिन दिल्ली कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात है युवक

कार्यालय के वायोमैट्रिक अटेंडेंस में भी दर्ज है समय

परिवार संग युवक पर भी पुलिस ने एससी-एसटी में दर्ज किया केस

एसपी को पत्रक भेजकर युवक ने न्याय की लगाई गुहार

बलिया। गड़वार थाना क्षेत्र के ग्राम पल्टा निवासी जयदीप कुमार गुप्ता पुत्र हर्ष नाथ गुप्ता जो वर्तमान में महानिदेशालय, रक्षा सम्पदा, दिल्ली छावनी में उप-मण्डल अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यरत है। जिसने पुलिस अधीक्षक बलिया को पत्र भेज न्याय की गुहार लगाई है। उल्लेख किया है कि उसके व उसके परिवार के सदस्यों पर एससी/एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है जो पूरी तरह से फर्जी है।

पत्रक में उल्लेख किया है कि मैं 10 अप्रैल 2024 को कार्यालय महानिदेशालय, रक्षा सम्पदा, दिल्ली छावनी में सुबह 09:04 बजे से सांय 19:05 बजे तक कार्यालय में ही उपस्थित था, जो कि कार्यालय के वायोमैट्रिक अटेंडेंस में भी दर्ज है। 10 अप्रैल 2024 की रात्रि के करीब 8:30 बजे अनिल कुमार राम पुत्र स्व भृगुनाथ निवासी बलेसरा शराब पीकर बलेसरा स्थित मेरे घर में चला गया और मेरे पिताजी हर्ष नाथ गुप्ता 72 वर्ष को गन्दी-गन्दी गालियां दी। इसके साथ ही मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी एवं मुझे एससी/एसटी. एक्ट में फसाने को भी बोला है। जिसका साक्ष्य अडियो एवं विडियो रिकार्डिंगं भी है। तदोपरान्त मेरे पिताजी ने 112 नम्बर व स्थानीय पुलिस को काल किया तो उसने मेरे पिताजी के साथ मारपीट किया और बीच बचाव में मेरी मां के साथ धक्का मुक्की किया। वही घर में रखे समान को भी क्षतिग्रस्त किया। यह सब कार्य में वहां के स्थानीय ग्राम प्रधान के पति वशिष्ठ एवं कुछ अन्य लोगों के सह पर हुआ है। उल्लेख किया है कि वर्तमान में मेरे घर पर मेरे पिताजी, माताजी एवं मेरी पत्नी एवं मेरी 4 वर्ष की बेटी रहती है। उपरोक्त घटना से मेरे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। प्रत्येक दिन की तरह में 10 अप्रैल 2024 को भी कार्यालय महानिदेशालय, रक्षा सम्पदा, दिल्ली छावनी में ही उपस्थित था जो कि वायोमैट्रिक अटेंडेंस में भी दर्ज है। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैंने 10 अप्रैल 2024 को मेरे घर पर आये अनिल कुमार के साथ मारपीट किया है। जबकि उस दिन मैं दिल्ली में ही मौजूद था। मुझे एवं मेरे परिवार को जान बुझकर साजिश के तहत फसाया जा रहा है। अगर भविष्य में मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार अनिल कुमार राम एवं इस घटना में साजिश कर्ता वशिष्ठ नारायन एवं उनके सहयोगी होंगे। पीड़ित ने परिवार के साथ हुई घटना को संज्ञान लेते हुए दुर्भावनापूर्ण किए गए उक्त कृत्य के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है।

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