आदर्श आचार संहिता के दौरान फेंक न्यूज तथा पेड न्यूज पररखी जा रही है कड़ी नजर

एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की जा रही है सघन मॉनीटरिंग

लखनऊ- प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी तैयार की गई है। एम0सी0एम0सी0 द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है। कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापनों को टीवी/केबिल चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियों-विजुअल डिस्प्ले, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एम0सी0एम0सी0 कमेटी से मंजूरी अवश्य लें। ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित/प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी समुदाय को आहत करता हो। प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रिन्टिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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