नहीं स्थगित होगा नीट एमडीएस एग्जाम

नई दिल्ली। नीट पीजी 2024 एग्जाम में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा – मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (NEET MDS 2024) एग्जाम एवं इंटर्नशिप कटऑफ डेट को एक्सटेंड करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब नीट 2024 एग्जाम अपने तय तिथि पर आयोजित किया जाएगा।

आपको बता दें कि नीट एमडीएस एग्जाम देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 18 मार्च 2024 को किया जाएगा। इस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 फरवरी 2024 तक पूर्ण की गयी है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिया ये बयान

सुप्रीम कोर्ट में नीट एमडीएस 2024 को स्थगित करने से संबंधित सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के अध्यक्षता में की गयी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने अपने फैसले में नेशनल डेंटल कमीशन की ओर से की गयी रिक्वेस्ट पर कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार की भूमिका पर जोर दिया है और साथ ही सरकार को इस मामले को निपटाने में दखल देने की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “हम निर्देश देते हैं कि इस मामले की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के अंदर प्रतिनिधित्व को जल्द से जल्द और अधिमानतः निपटाया जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है और इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र होगी।”

परीक्षा स्थगित करने के लिए दायर की गयी थी याचिका

नीट एग्जाम में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स की ओर से यह याचिका दायर की गयी थी कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को इस एग्जाम को जुलाई 2024 तक स्थगित करने का आदेश दिया जाए और साथ ही इंटर्नशिप कटऑफ डेट को भी एक्सटेंड किया जाए।

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