डीएम ने बकरीद व गंगा दशहरा के पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत बैठक कर दिए निर्देश

सड़क पर नहीं होगी नमाज, प्रतिबंधित पशु की न हो कुर्बानी
बदायूँ।
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बुधवार को विकास भवन सभागार में ईद-उल-अज़हा (बकरीद) एवं ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा के पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत अधिकारियों व सम्भ्रांत व्यक्तियों के केन्द्रीय शांति समिति की बैठक आहुत कर अधिकारियों को गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न तैयारी के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा बताया कि उक्त के लिए 23 मजिस्ट्रेट, 11 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है तथा 06 मजिस्ट्रेट अतिरिक्त आरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अवशेष (मलबे) का सही प्रकार निस्तारण किया जाए तथा खुले में कुर्बानी न की जाए। उन्होंने बताया कि बकरीद का त्यौहार 17 जून को मनाया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कछला व अटैना घाट सहित विभिन्न स्थानो पर बैरीकेडिंग, प्रकाश, साफ-सफाई, सुरक्षा आदि व्यवस्थाएं समय से पूर्ण की जाएं तथा गोताखोरों व नाविकों की व्यवस्थाएं। उन्होंने कहा कि घाट पर संचालित नांवों का किराया मानकानुसार रहे।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगर मजिस्ट्रेट बदायूं नगर क्षेत्र में तथा समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद बदायूं अपने-अपने क्षेत्र में जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में रहेंगे तथा अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति अवस्था बनाए रखने के उत्तरदायी होंगे। उन्होंने कहां की सम्बंधित मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले थानों में जहां शांति समिति की बैठके आहूत नहीं हुईं हैं, वहां प्राथमिकता पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में उपद्रवी, असामाजिक तत्वों, अपराधियों तथा आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की पहचान करके उनकी गतिविधियों पर करीबी दृष्टि रखी जाए तथा आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई करके यह सुनिश्चित किया जाए की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। उन्होंने बताया कि जनपद में धारा 144 प्रभावी है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो नहीं डाली जाएगी यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त खंड विकास अधिकारियों को नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, चुना डलवाने तथा कूड़े के ढेरो को हटवाने के संबंध में निर्देश दिए।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जनपद के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में आपातकालीन सेवाएं सुदृढ़ रखने तथा वहां चिकित्सकों व स्टाफ की तैनाती करते हुए समस्त आवश्यक औषधियों व जीवन रक्षक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए दिये। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ को अपने-अपने क्षेत्र की सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी को अग्निशमन वाहनों फायर हाइड्रेंट को निरंतर चालू हालत में रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि जनपद में कोविढ कमांड एवं कंट्रोल रूम सेंटर संचालित है जिसके दूरभाष मोबाइल नंबर 05832 266052, 05832 266054, 7505389289 व 7505395940 है। उन्होंने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि वह अपनी अपनी तहसील में कंट्रोल रूम स्थापित कर अधिकारियों व कर्मचारियों की वहां ड्यूटी लगाए। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी व सम्भ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे।

30 जून तक करें मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनार्न्तगत ऑनलाइन आवेदन

बदायूँ । जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रजापति समाज के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अर्न्तगत 15 व 7 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण, निःशुल्क माटीकला टूल किट्स वितरण योजना एवं ऋण लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों एवं परम्परागत कारीगरों के लिए निर्धारित प्रारूप पर रू0-1.00 से अधिकतम् 10.00 लाख तक के माटीकला उद्योग के अर्न्तगत गृह लघु इकाई लगाने हेतु ऋण आवेदन पत्र आमत्रित किये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रजापति समाज के उद्यमियों को बैक के माध्यम से ऋण स्वीकृत/वितरित कराया जाना है। उद्योग संचालन में मशीन/उपकरण हेतु टर्म लोन पर विभाग द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) ऋणदाता बैंको को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, साक्षर एवं परम्परागत कारीगर हो तथा 05.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु लाभार्थी कम से कम 8वीं पास हो एवं इस विधा में प्रशिक्षित अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जाएगी। शासकीय व्यवस्था के अनुसार आरक्षण अनुमन्य है।

उन्होंने बताया कि प्रजापति समाज के आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन upmatikalaboard.in पर जाकर 30 जून 2024 तक जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, ऑनलाइन किये गये ऋण आवेदन पत्र की डाउनलोड उपरान्त प्राप्त स्वहस्ताक्षरित प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-मो0-शहवाजपुर, पुरानी चॅुगी, बरेली रोड़, बदायॅूं में जमा किया जा सकता है।

18 जुलाई तक जनपद में प्रभावी रहेगी धारा 144

बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन रेनु सिंह ने अवगत कराया है कि विभिन्न माध्यमों एवं स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार माह जून एवं जुलाई 2024 में गंगा दशहरा, ईद-उल-जुहा (बकरीद), पुर्णिमा, मौहर्रम आदि त्यौहार मनाए जाने हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय एवं पॉलीटेक्निक व पी0जी0 डिप्लोमा एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है, जिसके पर्यपेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में सामाजिक समरसता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण लोक शांति भंग होने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 जनपद की सम्पूर्ण सीमा एवं इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई है। जो कि आगामी 18 जुलाई 2024 तक प्रभावी होगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा०द०वि० की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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