नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद करने का आदेश दिया।
दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डीके शिवकुमार के खिलाफ 3 अक्टूबर, 2020 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहा गया था कि डीके शिवकुमार की संपत्ति 2013 से लेकर 2018 तक असमान रूप से बढ़ी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने भ्रष्टाचार के जरिये 74.93 करोड़ रुपये अर्जित किए।