लखनऊ। सतर्कता अधिष्ठान, उ०प्र० द्वारा शासन की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के पालन में पूरे प्रदेश में लोक सेवकों के विरूद्ध ट्रैप की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर धनेन्द्र कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया।
रिश्वत विरोधी हेल्प लाइन पर एक एक्पोर्ट कम्पनी के प्रतिनिधि ने काल करके बताया कि वाणिज्य कर के डिप्टी कमिश्नर जी०एस०टी० द्वारा उनकी कम्पनी के जी०एस०टी० रिफण्ड पास करने के एवज में दो लाख रूपयों की रिश्वत मोंगी जा रही है। शिकायतकर्ता को कार्यालय बुलाकर पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना ने उसके द्वारा किए गये कॉल के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो पता चला कि केन्द्र सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को जी०एस०टी० में विशेष छूट का प्राविधान किया है। यदि कोई फर्म निर्यात करने के प्रयोजन से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के कय पर विभिन्न दरों से जी०एस०टी० का भुगतान करती है तो वह फर्म अपने ऐसे खर्चों पर दिए गये जी०एस०टी० का रिफण्ड क्लेम कर सकती है। कम्पनी प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी कम्पनी आर्डेम डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले कई वर्षों से अमेरिका की कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्कैन्ड डाटा शीट्स को एक डैशबोर्ड में डिजिटल फार्म में तैयार कर वापस भेजती है। निर्यात सम्बन्धी यह काम करने में मुख्य रूप से 03 प्रकार के खर्च होते हैं, पहला व्यवस्थापन सम्बन्धी, दूसरा डाटा एंट्री करने वालों की हायरिंग और तीसरा ए०डब्लू०एस० एमेजॉन वेब सर्विसेज पर व्यय।
एर्डेम कम्पनी ने उक्त शीर्षकों में दिये गये जी०एस०टी० के आधार पर लगभग 20 लाख का रिफण्ड क्लेम किया था। यह रिफण्ड वाणिज्य कर आफिस मीराबाई मार्ग में तैनात डिप्टी कमिश्नर (जी०एस०टी०) जोन 20 धनेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा स्वीकृत किया जाना था। श्री पाण्डेय ने कम्पनी प्रतिनिधि से दो लाख रूपये रिश्वत की माँग की थी। कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा यह सूचना सतर्कता मुख्यालय में दी गई जिस पर पुलिस अधीक्षक,अभिसूचना ने अपनी टीम को ब्रीफ किया और स्थापित प्रकिया का पालन करते हुए उक्त डिप्टी कमिश्नर के विरूद्ध ट्रैप की अनुमति प्राप्त की इसी क्रम में मंगलवार को शाम चार बजे के लगभग अभिसूचना सेक्टर टीम ने जाल बिछाकर वाणिज्य कर कार्यालय से दो लाख रूपया घूस लेते हुए पकड़ा । विजिलेन्स थाना लखनऊ सेक्टर पर अपराध संख्या 08/24 धारा 7 भ्र०नि०अधि०- 1988 यथा संशोधित अ०नि० (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
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एसपी विजिलेंस डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी ने बताया
जिस मामले में ट्रैप होता है, यदि वो कार्य न्यायसंगत है तो सतर्कता अधिष्ठान संबंधित विभाग से पत्राचार कर एक माह में उस लंबित काम का निस्तारण सुनिश्चित करेगा।
यदि किसी लोक सेवक उसके पास आपके लम्बित कार्य के बदले घूस मांगता है तो सतर्कता अधिष्ठान की रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन 9454401866
पर कॉल करके सूचना दीजिए।