बिहार पुलिस मुख्यालय ने दुर्गापूजा समेत आगामी पर्व-त्योहार को लेकर सभी जिलों को अलर्ट किया है। पुलिसकर्मियों की 20 से 29 अक्टूबर तक छुट्टी रद्द रहेगी। सभी जिलों में उपद्रव करने वाले संदिग्धों की पहचान की जा रही है तथा लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन भी कराया जा रहा है।
विधि-व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक संजय सिंह ने बुधवार को बताया कि दुर्गापूजा के लिए जिला पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय के स्तर से 12 हजार 500 सिपाही लगाए जाएंगे।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) की 33 कंपनी भी प्रतिनियुक्त की जा रही हैं। केंद्र से 12 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का भी अनुरोध किया गया है। इसे पटना, सिवान, मुंगेर, नवादा समेत अन्य संवेदनशील जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
एडीजी ने बताया कि बीते सालों में पर्व-त्योहार के दौरान जहां तनाव के हालात बने थे, उन जगहों को चिह्नित कर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।
एडीजी ने बताया कि जिलों में होने वाली शांति समिति का पुनर्गठन कर उसमें युवा व सक्रिय लोगों को जोड़ा जा रहा है। पर्व-त्योहार के दौरान मुख्यालय स्तर पर बने कमांड सेंटर से भी सभी जिलों की केंद्रीयकृत मानीटरिंग की जाएगी।
साढ़े चार लाख उपद्रवी चिह्नित
एडीजी संजय सिंह ने बताया कि दुर्गापूजा से पहले चार लाख दो हजार 553 उत्पातियों व संदिग्धों को धारा-107 के तहत चिह्नित किया गया है। इनमें से दो लाख 52 हजार लोगों से बांड भरवाया गया है।
इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह कोई आगामी पर्व-त्योहार के दौरान कोई शांति-व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। इसके साथ ही लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन भी कराया जा रहा है।
राज्य में 73 हजार 592 लाइसेंसी हथियार हैं, इनमें से 52 हजार 879 का सत्यापन कराया जा चुका है। तीन हजार से अधिक हथियार पहले से पुलिस के पास जमा हैं।
जुलूस की होगी वीडियोग्राफी
विसर्जन जुलूस के लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
जुलूस के लाइसेंस में 15-20 पूजा समिति सदस्यों के नाम देना भी अनिवार्य होगा, ताकि कोई मामला होने पर उनसे संपर्क किया जा सके और उनकी जवाबदेही भी तय की जाए। सभी जुलूस की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश भी जिलों को दिया गया है।
तेज आवाज वाले पटाखे बैन
एडीजी ने बताया कि केंद्रीय निर्देश के बाद राज्य में भी तेज आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही जुलूस में तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक रहेगी।
डीजे में अश्लील या सांप्रदायिक समरसता को बिगाड़ने वाले गाना बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी । जिला प्रशासन के स्तर से इसकी अनुमति लेनी होगी। सभी पूजा समितियों को पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।