डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जन्म-मृत्यु पंजीकरण बैठक

अमेठी। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जनगणना, मैप आदि के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने देरी से हो रहे जन्म-मृत्यु पंजीकरण की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मृत्यु पंजीकरण पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिया तथा उपस्थित सभी अधिकारियों को कहा की जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य को गंभीरता पूर्वक निष्पादित करना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उप महारजिस्टर एम0के0 चौधरी द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा जन्म एवं मृत्यु के सभी घटनाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण करने को कहा गया साथ ही सभी सरकारी अस्पताल मृत्यु के मामले में फॉर्म नंबर-2 के अलावा एमसीसीडी के फॉर्म नंबर-4 को भरने का निर्देश दिया गया साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल जहां जन्म एवं मृत्यु की घटनाएं हो रही हैं उन्हें इनफॉर्मेट आईडी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि जन्म-मृत्यु की घटनाओं का प्रमाण पत्र 21 दिन के अंदर निशुल्क जारी किए जाने का प्रावधान है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है संस्थागत मृत्यु के मामलों में मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणन अनिवार्य रूप से किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कम से कम एक जन्म-मृत्यु पंजीकरण इकाई का निरीक्षण कर मॉनिटर करें। जन्म-मृत्यु पंजीकरण में किसी भी तरह की अनियमितता अथवा लोगों को अनावश्यक भाग दौड़ कराने की शिकायत मिली तो कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सभी पंचायत भवनों व निकाय कार्यालय पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधी बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जनहित में जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन एवं कार्यक्रम आदि में सहायता मिलती है। जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति को पहचान, पासपोर्ट, नागरिकता, स्कूल में प्रवेश आदि में जरूरी है। मृत्यु प्रमाण पत्र संपत्ति, बीमा आदि लाभ, वरासत, मृतक आश्रित लाभ आदि के लिए जरूरी है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता ने कहा कि देरी से हो रहे जन्म-मृत्यु पंजीकरण की समस्या को जल्द दूर किया जाए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी नामित रजिस्टर सुनिश्चित करें की जन्म-मृत्यु पंजीकरण सही व प्रभावी तरीके से हो, जन्म-मृत्यु पंजीकरण अत्यंत आवश्यक है। बैठक के दौरान उक्त के अतिरिक्त समस्त उपजिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी तेजभान सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ बद्री प्रसाद अग्रवाल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राम प्रसाद, जिला पंचायतराज अधिकारी श्रीकांत यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप तिवारी, जनगणना कार्य निदेशालय लखनऊ के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-1 कुमार सत्यम, जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं समस्त एमओआईसी/अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।

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